मुजफ्फरपुर, जुलाई 20 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। रामपुरहरि थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की नीयत से 16 वर्षीया छात्रा को अगवा करने के दोषी छोटू कुमार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि पीड़िता को मिलेगी।सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश ने सोमवार को उसे यह सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। छात्रा को अगवा करने की घटना के 120 दिनों में ही विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने सेशन-ट्रायल पूरा कर दोषी युवक को सजा सुना दी। मालूम हो कि रामपुरहरि थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते 18 मार्च की रात शौच के लिए निकली 16 वर्षीया छ...