सुल्तानपुर, अगस्त 6 -- सुलतानपुर। जयसिंहपुर थाना क्षेत्र की एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी अंकित सिंह की जमानत याचिका पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने निरस्त कर दी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने आरोप गम्भीर बताते हुए याचिका रद्द करने की मांग की। बीते 24 अप्रैल को छात्रा घर से विद्यालय के लिए निकली थी। पुलिस ने उसे 20 दिन बाद बरामद किया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में 20 वर्ष की कठोर कैद यह भी पढ़ें- किशोरी का अपहरण कर रेप में साले को आजीवन, जीजा को 20 साल की सजा

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