हमीरपुर, जून 2 -- हमीरपुर, संवाददाता। बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव से नौ वर्ष पूर्व कक्षा ग्यारह की छात्रा का अपहरण पिता-पुत्रों सहित पांच लोगों ने मिलकर किया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार ने पांचो को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण में दोषी को पांच वर्ष का कारावासमामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी सोलह वर्षीय पुत्री जो शाश्वत शांति इंटर कालेज उमरी में कक्षा 11 की छात्रा है। 1 जनवरी 2018 को सुबह स्कूल जाते समय अचानक गायब हो गई। जब स्कूल में जानकारी की तो पता चला कि छात्रा आज स्कूल आई ही नहीं। 3 जनवरी को उसकी पुत्री घर पहुंची और गांव के भइयालाल, प...