धनबाद, जुलाई 9 -- धनबाद। नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में बुधवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने जोड़ापोखर निवासी अशोक रवानी के पुत्र पवन रवानी को दोषी करार दिया। गुरुवार को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। पीड़िता के पिता ने सुदामडीह थाने में पवन रवानी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता 22 फरवरी 2025 की शाम पांच बजे ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिजनों के काफी खोजबीन के बाद पता चला कि पवन रवानी उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था।

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