मुजफ्फरपुर, अगस्त 29 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मिठनपुरा थाना क्षेत्र से मैट्रिक की छात्रा का अपहरण करने के दोषी सुभाष कुमार को शुक्रवार को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। उसे दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधी धीरेद्र मिश्रा ने उसे यह सजा सुनाई। सुभाष सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया मोहल्ला का रहने वाला है। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने पांच गवाहों का बयान कोर्ट में पेश किया। छात्रा के पिता ने मिठनपुरा थाना में 29 जुलाई, 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 26 जुलाई, 2021 को उसकी नाबालिग पुत्री घर से चौक पर कुछ सामान लाने के लिए निकली थी। लेकिन लौटी नहीं। खोजबीन में पता चला कि सुभाष ने उसकी...