छात्रा का अपहरण, दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा
एटा, सितम्बर 9 -- एटा, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली जलेसर क्षेत्र में किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। अर्थदंड से आई आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी प्रदीप गुप्ता के अनुसार कोतवाली जलेसर के एक गांव निवासी पिता रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 जनवरी 2024 को बेटी स्कूल जाने की कहकर गई थी। उसके बाद से वह घर नहीं लौटी। बाद में पता चला कि आरोपी रंजीत पुत्र बच्चू सिंह निवासी सिडामई थाना मटसेना फिरोजाबाद बेटी को अपने साथ ले गया है। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु की और जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुध...
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