रांची, जुलाई 25 -- रांची। अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने नर्सिंग छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तेजस तेजस उर्फ तेजस ठाकुर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी 22 जून 2026 से जेल में बंद है। मामला नगड़ी थाना का है। सूचक रवींद्र कुमार की बेटी 28 जनवरी 2025 को परीक्षा देने निकली थी, जिसके बाद उसका शव धुर्वा डैम से बरामद हुआ। मृतका के मोबाइल में मिले वीडियो में आरोपी द्वारा यौन उत्पीड़न करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने की बात सामने आई थी। कोर्ट ने केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीडीआर का अवलोकन कर पाया कि मृतका और आरोपी लगातार संपर्क में थे और वीडियो में भी तेजस का नाम था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

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