संतकबीरनगर, सितम्बर 26 -- बखिरा, हिन्दुस्तान संवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वेणी माधव इंटर कालेज बखिरा में शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिव्या नंद द्विवेदी ने कहा कि छात्राओं को अपने अधिकारों और कानून की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पॉक्सो अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की घटना या परेशानी होने पर चुप रहने के बजाय इसकी जानकारी जिम्मेदार व्यक्ति या संबंधित अधिकारी को दें।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अनन्या जी ने छात्राओं को महिला सुरक्षा तथा पाक्सो अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह भी पढ़ें- Bahraich News: नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं: सचिव उन्होंने छात्...