देहरादून, अप्रैल 20 -- देहरादून। सचिव जिला विदिशा प्राधिकरण देहरादून के निर्देशन में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें कॉलेज की छात्राओं ने पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में जाना। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर कौलागढ़ रोड स्थित बीएस नेगी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में यह शिविर आयोजित हुआ। शिविर में प्राविधिक कार्यकर्ता उमेश्वर सिंह रावत ने छात्रों को बताया कि यह कानून लड़कों व लड़कियों पर समान रूप से लागू होता है। यह माना जाता है कि यौन शोषण का शिकार कोई भी बच्चा हो सकता है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। छात्राओं को एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

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