बिहारशरीफ, जनवरी 11 -- छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल और कोचिंग में शिकायत समितियां बनाना अनिवार्य शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, लापरवाही बरतने वाले संचालकों पर होगी कानूनी कार्रवाई परिसर में सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त रोशनी के साथ ही महिला वार्डन की नियुक्ति करनी होगी सुनिश्चित शिकायत मिलने के सात दिनों के भीतर शुरू करनी होगी जांच और 60 दिनों में देना होगा अंतिम फैसला वरिष्ठ महिला शिक्षिका होंगी कमेटी की अध्यक्ष और एनजीओ या कानून के जानकार को बनाना होगा बाहरी सदस्य फोटो : स्कूल रीडिंग : स्कूल में पढ़ते विद्यार्थी। बिहारशरीफ, हमारे संवाददाता। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में अब आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विभाग ने सख्त मानक संचालन कार...