उरई, अप्रैल 4 -- उरई, संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह अप्रैल का राशन वितरण छह मार्च से किया जाएगा। पारदर्शी ढंग से वितरण को लेकर नोडल अधिकारियों को नामित कर दिया गया है वहीं कोटेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमानुसार दुकानें खोलकर सही ढंग से वितरण किया जाए। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार अप्रैल माह में छह से 20 अप्रैल के मध्य राशन वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद में अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों पर प्रति कार्ड 14 किलो गेंहू व 21 किग्रा चावल मिलाकर कुल 35 किलो का वितरण कराया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों लाभार्थियों को दो किलो गेंहू एवं ती...