कानपुर, फरवरी 17 -- कानपुर। छह साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रघुबर सिंह ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मूलरूप से कानपुर देहात की रहने वाली महिला ने पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप उनके पति पनकी स्थित एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक साल से वह अपने पति व छह साल की बेटी के साथ फैक्ट्री में ही एक कमरे में रह रही थी। महिला के पड़ोस में रामनरेश पासी रहता था। महिला के मुताबिक, 2 अगस्त 2021 की रात बेटी बाहर निकली। इसी दौरान रामनरेश ने उसके साथ गलत काम किया। जानकारी पर बच्ची की मां रामनरेश से शिकायत करने पहुंची तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 5 अगस्त 2021 को आरो...
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