रांची, अप्रैल 18 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान मामले में अपने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने नगर विकास विभाग को अंतिम रूप से छह सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट कहा है कि यदि इस अवधि में आदेश का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो विभाग के प्रधान सचिव का वेतन स्वत: रोक दिया जाएगा।जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए 20 मार्च 2026 के आदेश का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में भी पर्याप्त समय दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि अगली तारीख तक आदेश का पालन नहीं होने पर प्रधान सचिव के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। अब विभाग को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई में चार अधिकारियों के वेतन भुगतान पर लगाई गई...