मुंगेर, अगस्त 7 -- मुंगेर, एक संवाददाता। हरपुर थाना कांड संख्या-03/2022 में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विमलेंद्र कुमार ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी रोशन कुमार को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक प्रीतम कुमार ने बताया कि, यह मामला 7 जनवरी 2022 की शाम करीब चार बजे का है। पीड़िता छह वर्ष की बालिका थी, जो खेलते हुए आरोपी के घर के पास पहुंची थी। आरोप है कि, आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर बालिका ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद पीड़िता की मां के आवेदन पर हरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस अनुसंधान और आरोपपत्र पुलिस अनुसंधान के उपरांत आरोपी...