पीलीभीत, जून 9 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने अबोध बालक के साथ कुकर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 40 हजार रुपए जुर्माना सहित 20 साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना हजारा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 16 जून 2021 को थाना हजारा में तहरीर देकर कहा कि सात जून 2021 उसका छह वर्षीय पुत्र डरा सहमा हुआ नजर आया। पूछने पर उसने बताया कि गांव के भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू व सरवन सिंह उसे बहला फुसलाकर जंगल में ले गए और कुकर्म किया। तब से बच्चे की तबीयत खराब है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में भूपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन...