मेरठ, जुलाई 30 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने छह वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी अर्पित पाराशर निवासी भूम्मा रोड, किथोड़ा मीरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सरकारी अधिवक्ता वैभव कुमार के अनुसार, वादिनी बलजिंद्र कौर पत्नी स्वर्गीय अवतार सिंह ने थाना बहसूमा मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी पुत्रवधू गुरमीत कौर अपने छह वर्षीय पुत्र अंगद सिंह के साथ फिरोजपुर में किराये के मकान में रहती है। 16 जून को अंगद सिंह घर के बाहर गली में खेल रहा था। तभी उसकी चीख सुनकर परिजन बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्पित जो पहले से उनके घर आता-जाता था, बालक को कार में बैठाकर ले गया。 यह भी पढ़ें- छह वर्षीय बालिका से दुराचार करने वाले युवक को सजाआरोप आरोप है कि इसके बाद आर...