भभुआ, अप्रैल 25 -- (पेज तीन) भभुआ। सिविल कोर्ट के एडीजे नवम डॉ. हर्षवर्धन की अदालत ने मारपीट मामले छह आरोपियों को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने एक वर्ष की सजा के अलावा 10-10 हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। सजा पाने वालों में जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के लखमनपुर निवासी निरहू बिंद, दलसिंगार बिंद, संतोष बिंद, रविंद्र बिंद, उपेंद्र बिंद व राकेश बिंद शामिल हैं। अपर लोक अभियोजक दाऊ जी पटेल ने बताया कि 9 अगस्त 2009 को लखमनपुर के सिपाही लाल बिंद धान का बिचड़ा देखने के लिए खेत पर जा रहे थे। रास्ते में सभी अभियुक्तगण उनको पकड़कर लाठी-डंडा से मारपीट करने लगे। यह भी पढ़ें- छह आरोपियों को एक-एक वर्ष कैद की सजा कट्टा के बट से मार दिए, जिससे उनका सिर फट गया। इस मामले के विचारण के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजा सुनाई। हि.प्र. दुष्कर्म...