नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- योग गुरु स्वामी रामदेव के नेतृत्व वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अदालत के तीन महीने पहले दिए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी को अपने च्यवनप्राश के विज्ञापन चलाने से यह कहते हुए रोक दिया गया था, कि उनमें डाबर कंपनी के च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं थीं। इस याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस सी. हरिशंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ के सामने सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका के जरिए हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के 3 जुलाई को दिए उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि कंपनी द्वारा टीवी और प्रिंट दोनों जगह दिए गए विज्ञापनों में प्रथम दृष्टया विरोधी कंपनी डाबर के अपमान का एक मजबूत मामला बनता है। दो महीने पहले डाबर कंपनी की याचिका पर सुनवाई करने...
		
			Click here to read full article from source
			
			To read the full article or to get the complete feed from this publication, please 
Contact Us.