कन्नौज, मई 20 -- कन्नौज। दलित मां-बेटी के साथ मारपीट के मामले में 14 साल बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुये एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार पांच सौ का जुर्माना भी लगाया। आरोपियों को बाण्ड भरवाकर जमानत देते हुये छोड़ दिया गया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पाण्डेय के मुताबिक गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव गौरी बांगर निवासी कमला देवी पत्नी रामकिशन ने गालीगलौज व मारपीट के मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। कमला देवी पुलिस को बताया कि विगत 5 अगस्त सन 2012 की रात 8 बजे वह अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ शौच करके बापस घर लौट रही थी। घर के पास पहुंचते ही गांव के ही रोहित पुत्र बादाम सिंह ठाकुर व अशोक सैनी पुत्र राजाराम सैनी एवं उसका मामा महेश पुत्र गनेश प्रसाद सैनी ने मां-बेटी को घेर लिया और जाति सूचक गालीगलौज करने ...