बागपत, मई 22 -- बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले चोर को 13 माह 14 दिन की सजा सुनाई गई, साथ ही उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि बड़ौत शहर की छपरौली चुंगी का रहने वाला वसीम आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में बड़ौत कोतवाली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तभी उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद ही मुकदमे के विवेचक ने आरोपी वसीम के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यह भी पढ़ें- दोषी अभियुक्त को एक वर्ष छह माह की सजा तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सजा पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी चोर वसीम को 13 माह 14 दिन की सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड़ लग...