बलरामपुर, जनवरी 16 -- बलरामपुर संवाददाता चोरी से लकड़ी काटने के मामले में दोषी को जेल में बिताई गयी अवधि व 5 सौ रुपये अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है ।एसपी विकास कुमार ने बताया कि 2 अगस्त 1994 को सुरेन्द्र त्रिपाठी थाना महराजगंज तराई बलरामपुर ने इस आशय कि प्राथमिकी दर्ज कराई कि निब्बर सिंह निवासु सुदर्शन जोत थाना महराजगंज तराई ने 57 बोटा सागौन व 240 बोटा शीशम की लकड़ी चोरी से काट ली है ।जिसके अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक चैतूराम ने की उन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने निब्बर को जेल में बिताई गयी अवधि के साथ 5 सौ रुपए जुर्माना अदा, करने की सजा सुनाई है।
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