श्रावस्ती, दिसम्बर 22 -- श्रावस्ती। चोरी मामले के दोषी को न्यायालय ने एक वर्ष चार महीने आठ दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोतवाली भिनगा पुलिस ने वर्ष 2013 में खनपुरवा निवासी खोइलन उर्फ राकेश कुमार यादव पुत्र सहजराम को चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जो बाद में जमानत पर बाहर आया था। मामले का विचारण न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष चार महीने आठ दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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