औरैया, अगस्त 21 -- चोरी के वाहनों की नंबर प्लेट बदलकर इस्तेमाल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने दोषी विजय सिंह को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 3400 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार करते हुए मुकदमा निस्तारित करने की गुहार लगाई थी। वह पांच वर्ष आठ माह 25 दिन से जेल में निरुद्ध है। कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद राजपूत ने बताया कि सदर कोतवाली के तत्कालीन उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने 31 अगस्त 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपितों के कब्जे से चोरी की पांच बाइक और एक बोलेरो बरामद की थी। मामले में योगेंद्र राजपूत उर्फ गिंदा, विजय सिंह...