गुड़गांव, अप्रैल 24 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने सरसों की चोरी के मामले में आरोपी मंजीत सिंह की दूसरी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से मामले की परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव नहीं आया है, इसलिए यह आवेदन विचार योग्य नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला फर्रुखनगर स्थित हरियाणा राज्य भंडारण निगम के गोदाम से सरसों की चोरी से जुड़ा है। 20 सितंबर 2025 को गोदाम प्रभारी सुमन ने पुलिस को सूचना दी कि भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम के स्टैक नंबर चार से 50-50 किलो के 49 बैग सरसों के बीज गायब मिले हैं। जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले आरोपी अरविंद को गिरफ्तार किया, जिसने अन्य साथियों के नाम उजागर किए। आरोपी मंजीत सिं...