सिद्धार्थ, जून 3 -- सिद्धार्थनगर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने चोरी के एक आरोपी को ढाई साल की सजा व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सिद्धार्थनगर पुलिस ने संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के भरथुआ गांव निवासी अजय सिंह पुत्र अम्बिका सिंह पर धारा 379,411 भादवि के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने आरोपित अजय सिंह पुत्र अम्बिका सिंह को ढाई साल की सजा व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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