चाईबासा, अप्रैल 8 -- चाईबासा। सीजेएम की अदालत में चोरी के आरोपी झींकपानी के हरिजन हंटिंग निवासी बोतना कारवा को 1 साल की सजा सुनाई और ढाई सौ रुपए जुर्माना लगाया है।इसके खिलाफ वर्ष 2025 में झींकपानी थाना में मामला दर्ज कराया गया था।मामला झींकपानी एसीसी कम्पनी के सुरक्षा गार्ड के द्वारा कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि सोचना कारवा कम्पनी में रखे आयरन स्क्रैप की चोरी कर रहा था।उसी समय सुरक्षाकर्मी अनुप कुमार पांडेय की नजर पड़ गई, उसने बोतना कारवा को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लिया।इसके बाद झींकपानी थाना में मामला दर्ज कराया गया। अदालत को बोतना कारवा के खिलाफ चोरी करने का साक्ष्य मिल जाने से एक साल का सजा सुनाई।

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