प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी हेमंत कुमार की कोर्ट ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खेत में चोरी करने, उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए संग्रामगढ़ के बबुराई गांव के अशोक कुमार शुक्ला को सजा दी है। कोर्ट ने आदेश में दोषी को 2 वर्ष के कारावास, 7500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी राधेश्याम गौतम के अनुसार, उसके दो बीघे जमीन ग्राम बबुराईपुर थाना संग्रामगढ़ में स्थित है। जिसमें वादी ने धान लगाया था। सात दिसंबर की सुबह वह लालगंज से घर जा रहा था। बबुराई गांव पहुंचने पर वादी ने देखा कि उसका धान कोई ले जा रहा है, तब वादी वह रुक गया। यह भी पढ़ें- राजनगर दुष्कर्म मामला: मुख्य दोषी राज हेम्ब्रम को 25 साल की कड़ी सजा, तीन अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी शोर मचाने पर सिर पर रखे धान के बोझ...