पलामू, अप्रैल 30 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने चैनपुर थाना क्षेत्र के टेमरी गांव में अंधाधुंध फायर कर मछली पालक किसान की हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सेशन ट्रायल वाद संख्या 98/2022 में दोषी पाए गए मनोज यादव उर्फ मुन्ना यादव को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नही देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा गुनाहगार को भुगतनी होगी। आर्म्स एक्ट के तहत दोषी को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नही देने पर चार माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।अभियोजन के अनुसार चैनपुर थाना अंतर्गत टेमरी निवासी उज्ज्वल कुमार टिडू ने अपने ही गांव...