नई दिल्ली, नवम्बर 29 -- दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े यौन शोषण मामले में आरोपी तीन महिलाओं को जमानत दे दी है। यह मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाने में उस शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें एक ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान की छात्राओं ने सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार की कोर्ट ने तीनों महिलाओं को 20 हजार रुपये के मुचलके पर राहत दी। तीनों को बिना गिरफ्तार किए आरोप-पत्र में शामिल किया गया था और कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें तलब किया था। दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर को चैतन्यानंद सरस्वती और अन्य चार आरोपियों हरीश कपकोटी, भावना, श्वेता और काजल के खिलाफ 1077 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें 43 गवाहों का बयान शामिल है। आरोपपत्र में भारतीय न्याय स...