रांची, जून 12 -- रांची। विशेष संवाददाता चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े मामले के आरोपी इम्तियाज अहमद की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ईडी को 25 जून तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले के अन्य आरोपी विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश, दिलीप घोष, भरत प्रसाद को जमानत मिल चुकी है। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो होने के बाद आरोप भी तय हो चुका है। ऐसे में इम्तियाज अहमद को भी जमानत दी जाए। ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इम्तियाज अहमद का मामला अन्य आरोपियों से अलग है। इस पर कोर्ट ने ईडी को प्रार्थी के उठाए गए बिंदुओं पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के गड़बड़ी मामले...