मुजफ्फरपुर, अप्रैल 5 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चेन और 3050 रुपये छिनतई के पुराने मामले में आरोपित नगर थाने के हफीजी चौक निवासी मो.वसीम के विरुद्ध मिठनपुरा पुलिस कोर्ट में साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। चतुर्भुज स्थान मंदिर के पास से रंजीत कुमार के साथ घटना घटी थी। लगभग 24 वर्ष चले इस मामले में आईओ व अन्य गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुए। मामले के सूचक रंजीत कुमार कोर्ट में गवाही के दौरान घटना के समय अंधेरी रात होने की बात बता आरोपित मो.वसीम को पहचान नहीं सका। एसीजेएम-सात कुमार गिरीन्द्र गौरव के कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए 26 मार्च को आरोपित मो.वसीम को बरी कर दिया।मिठनपुरा थाना में दर्ज कराई गई थी एफआईआर :रंजीत कुमार के बयान पर तीन जून 2002 को मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसने कहा था कि तीन जून की रात लगभग 10.15 बजे वह अपने ...