पीलीभीत, जनवरी 22 -- पीलीभीत। जेसीबी और कम्पाइन मशीन खरीदने के लिए उधार लिए गए 26 लाख पांच हजार रुपए के भुगतान का चेक अनादर होने पर आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रियंका मौर्या ने 30 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना समेत नौ माह साधारण कारावास की सजा सुनाई। थाना बरखेड़ा के गांव पंडरी खमरिया निवासी लालाराम पुत्र धर्मदास ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि थाना न्यूरिया के ग्राम खरौता निवासी नेतराम पुत्र देवीराम ने वर्ष 2021 में उससे 26 लाख पांच हजार रुपए जेसीबी और कम्पाइन मशीन खरीदने के लिए उधार लिए थे। उसने बैंक से लोन लेकर, अपनी जमीन व पेड़ बेचकर तथा कुछ रकम रिश्तेदारों से इकठ्ठा करके उसे दिए थे। उसने न तो जेसीबी मशीन खरीदी और न ही कम्पाइन। तब उसने अपने रुपए वापस मांगे। काफी टालमटोल करने के बाद 15 दिसम्बर 2022 को उसे ...