रांची, मई 9 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस में निचली अदालत के बरी करने के आदेश को पलटते हुए आरोपी राजकुमार पांडेय को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास औरRs. 26,53,500 रुपए मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है। यह अपील शारदा देवी द्वारा दायर की गई थी। इसमें न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत द्वारा 2 दिसंबर 2025 को पारित बरी आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले के अनुसार आरोपी ने ओरमांझी क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता से करीब Rs.18.30 लाख लिया था। बाद में जमीन विवाद सामने आने पर आरोपी ने पैसे वापसी के लिए चेक दिया, जो बाउंस कर गया। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस मामले में मुआवजा राशि बढ़ी, अपील मंजूर अपीलीय अदालत ने पाया कि आरोपी ने अपने बयान में चेक पर हस्ताक्षर और नोटि...