चेक बाउंस में बरी आरोपी को अपीलीय कोर्ट से 6 माह की सजा
रांची, जून 5 -- रांची, संवाददाता। चेक बाउंस मामले में अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के रिहाई आदेश को पलटते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने बुड़मू निवासी अमित कुमार को दोषसिद्ध पाते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही शिकायतकर्ता खेतान क्रेडिट कॉरपोरेशन के पक्ष में 1.86 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। अदालत ने आरोपी को आदेश दिया कि वह 15 दिन में निचली अदालत में आत्मसमर्पण करे। निर्धारित अवधि में मुआवजा राशि का भुगतान भी करना होगा। मामले के अनुसार, खेतान क्रेडिट कॉरपोरेशन ने 28 जून 2022 को आरोपी अमित कुमार के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया था। शिकायत में कहा गया था कि अमित कुमार ने फाइनेंस कंपनी के माध्यम से 1,46,630 रुपए मूल्य की एक टीवीएस मोटरसाइकिल ख...
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