कानपुर, फरवरी 13 -- कानपुर, संवाददाता। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय घनश्याम पाठक ने चेक बाउंस के आरोपी को दोषी पाते हुए छह माह कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे 4.25 लाख रुपये परिवादी को दिए जाएंगे जबकि 25 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा किए जाएंगे। लक्ष्मीपुरवा निवासी विमल कुमार ने मित्र हरजिंदर नगर निवासी सुशील कुमार को तीन लाख रुपये उधार दिए थे। उधार रकम चुकता करने के लिए सुशील ने 2 नवंबर 2013 को एक चेक दी जो बैंक खाते में लगाने पर बाउंस हो गई। इस पर विमल ने सुशील के खिलाफ कोर्ट में 18 जनवरी 2014 को परिवाद दर्ज कराया था। दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण और पक्षकारों की दलील के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुशील को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में यह भी ...