आगरा, अगस्त 7 -- चेक बाउंस के मामले में अतिरिक्त न्यायालय संख्या-द्वितीय के पीठासीन अधिकारी रामदयाल ने फिरोजाबाद के नारखी निवासी अब्दुल अयूब को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वादी मैसर्स जी फार्मा के संचालक राजेश शर्मा निवासी आलोक नगर, जयपुर हाउस ने अधिवक्ता शिवशंकर मुदगल के माध्यम से परिवाद दायर किया था। आरोप था कि परिचय के आधार पर आरोपित ने उनसे चार लाख रुपये उधार लिए थे। तय समय पर राशि वापस न करने पर उसने चार लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादृत (डिसऑनर) हो गया। यह भी पढ़ें- Almora News: चेक बाउंस में कोर्ट ने बरकरार रखी सजा विधिक नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीड...