चेक बाउंस में अभियुक्त को छह माह कारावास
अल्मोड़ा, सितम्बर 28 -- अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को छह माह का साधारण कारावास के साथ 383000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अधिवक्ता रोहित कार्की ने बताया कि खोल्टा निवासी अभियुक्त विनोद बिष्ट और परिवादी रोहित मेर के बीच शराब व्यवसाय से संबंध थे। अभियुक्त ने दिसंबर 2024 में भवन निर्माण के लिए रोहित मेर से 360000 रुपये नकद उधार में लिए। इसके एवज में अभियुक्त विनोद सिंह बिष्ट ने एक चेक दिया था, जो बैंक में बाउंस हो गया। रुपये वापस नहीं लौटाने पर मामला कोर्ट पहुंचा। यहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया और छह माह साधारण कारावास की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- Almora News: चेक बाउंस में अभियुक्त को छह माह कारावास अदालत ने आदेश दिया कि अर्थद...
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