चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार, आरोपी को सरेंडर का आदेश
रांची, मई 11 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी गणेश प्रजापति की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने आरोपी को निचली अदालत में सरेंडर कर सजा भुगतने का निर्देश दिया। मामला श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से वाहन ऋण लेने से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने टाटा सूमो खरीदने के लिए 1.50 लाख रुपये का लोन लिया था। बकाया भुगतान के लिए आरोपी ने 70,550 रुपये का चेक दिया, जो खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर मामला दर्ज कराया गया था।
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