नई दिल्ली, फरवरी 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता राजपाल यादव को राहत दी। हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में मिली सजा 18 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया। साथ ही यादव को जेल से रिहा करने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब यादव ने शिकायत करने वाली कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट में डेढ़ करोड़ रुपये जमा करा दिए गए। पीठ ने कहा कि यादव की सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा रही है। यादव ने 19 फरवरी को अपने परिवार में शादी का हवाला देते हुए सजा निलंबित करने की मांग की। पीठ ने यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने व बिना इजाजत देश न छोड़ने का निर्देश दिया। पीठ ने यादव को 18 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख पर फिजिकली या वर्चुअली दोनों में से एक विकल्प को चुनकर म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.