रांची, मई 9 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दायर आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपी पर लगाई गई मुआवजा राशि बढ़ा दी है। सुनवाई में कोर्ट ने आर. विजयन बनाम बेबी व अन्य के निर्णय का हवाला देकर मुआवजा राशि 12,16,180 कर दी। हालांकि छह माह की सजा और अन्य आदेश यथावत रखे हैं। अपीलकर्ता राशिद अशरफ ने निचली अदालत द्वारा पारित सजा आदेश को चुनौती देते हुए सजा और मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। मामला रौनाक एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अहमद रजा के खिलाफ मुकदमा किया गया था। मामले के अनुसार वर्ष 2018-19 में सोलर वाटर पंप सेट की खरीद के एवज में आरोपी ने 8,38,745 का पोस्ट डेटेड चेक दिया था। जो बाउंस हो गया था। निचली अदालत ने दायर केस में आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास तथा 9...