रांची, मई 29 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में निचली अदालत से बरी हुए आरोपी रंजन कुमार त्यागी को दोषी ठहराते हुए छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही, शिकायतकर्ता को Rs.8.12 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा न देने पर आरोपी को 2 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। कोर्ट ने दोषी को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना मनसा देवी रोड निवासी है। मामला पुंदाग निवासी डॉ. अरुण कुमार से जुड़ा है। उन्होंने 'क्राफ्ट ब्राइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी' के निदेशक रंजन कुमार त्यागी (यूपी) के साथ एक कॉटेज बुक किया था। कब्जा न मिलने पर समझौते के तहत आरोपी ने Rs.7,81,250 का चेक जारी किया, जो बैंक में बाउंस हो गया। नवंबर 2025 में नि...