नोएडा, अक्टूबर 2 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। अदालत ने चेक बाउंस मामले में सेक्टर-45 निवासी अमित धामा की आपराधिक अपील खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत द्वारा नौ अप्रैल 2024 को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। अमित को एक वर्ष के कारावास और 13.5 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। सेक्टर-5 हरौला निवासी राकेश अवाना ने परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि अमित धामा ने उनसे 9.10 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए दिया गया 9.10 लाख रुपये का चेक 4 फरवरी 2019 बैंक में लगाने पर अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ 25 अप्रैल 2019 को बाउंस हो गया था। नोटिस भेजे जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो मामला अदालत पहुंचा। अमित धामा का कहना था कि उसने केवल 1.10 लाख रुपये उधार लिए थे, जो बहन की शादी के दिन 19 फरवरी 2017 को लिए गए थे। परिवादी ने चेक में तारीख बदलकर 2...