संतकबीरनगर, जुलाई 19 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव सहित पांच लोगों से धनराशि लेकर, चेक देने और फिर बाद में चेक बाउंस हो जाने के मामले के आरोपी संतोष चतुर्वेदी को एक साल की सजा के साथ 1.26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। हालांकि यह सजा पूर्व में दिसंबर महीने में एसीजेएम न्यायालय से मिली थी। लेकिन आरोपी ने سजा के खिलाफ जनपद न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसकी सुनवाई के बाद जिला जज ने एसीजेएम न्यायालय की सजा को बरकरार रखते हुए शनिवार को वाद खारिज कर दिया है। साथ ही आरोपी को तत्काल जेल भी भेज दिया गया। यह भी पढ़ें- विशेष लोक अदालत में 223 मामलों का हुआ निपटाराकेस - एक पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव सहित पांच अलग-अलग लोगों ने महुली थाना क्षेत्र के भिटहां निवासी संतोष कुमार चतुर्वेदी पर एसीजेएम कोर्ट म...