रुद्रपुर, अप्रैल 23 -- रुद्रपुर, संवाददाता। फसल बिक्री के भुगतान में धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। प्रथम अपर सिविल जज (सी.डी.) हेमंत सिंह की अदालत ने चेक बाउंस प्रकरण में दोषी को छह माह के कारावास और 5.60 लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामले के अनुसार, रुद्रपुर निवासी किसान जगमोहन सिंह पुत्र सुखदेव सिंह ने वर्ष 2021 में अदालत में दो वाद दायर किए थे। उन्होंने बताया कि अक्तूबर 2020 में उन्होंने अपनी फसल करीब 4.07 लाख रुपये में आदर्श कॉलोनी, गुलड़िया भंडारा (तहसील अमरिया, जिला पीलीभीत) निवासी अमित गुप्ता को बेची थी। आरोपी ने एक सप्ताह में भुगतान करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में लगातार टालमटोल करता रहा। काफी दबाव के बाद आरोपी ने 2 लाख और 2.07 लाख रुपये के दो चेक दिए, लेकिन बैंक मे...