आगरा, अप्रैल 11 -- दस लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त न्यायालय संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी ने आरोपित जय किशन को न्यायालय में तलब करने के आदेश दिए हैं। वादिया प्रेमवती शर्मा निवासी नगला ताल, बमरौली कटारा ने अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के माध्यम से अदालत में वाद दायर किया। आरोप है कि उनके पति और आरोपित के बीच गहरी दोस्ती और पारिवारिक संबंध थे। वर्ष 2019 में आरोपित ने एक बीघा खेत का सौदा 35 लाख 73 हजार रुपये में किया था। वादिया के अनुसार, पति के निधन के बाद आरोपित की नीयत बदल गई। उसने भुगतान के लिए 10 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। विधिक नोटिस भेजे जाने के बाद भी आरोपित ने धनराशि का भुगतान नहीं किया। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपित जय किशन को तलब करने के आदेश जारी किए...
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