नई दिल्ली, फरवरी 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े मामलों में बार-बार अदालत को दिए गए आश्वासनों का पालन न करने पर अभिनेता राजपाल नौरंग यादव के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राजपाल को 4 फरवरी तक संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने अभिनेता के आचरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका व्यवहार निंदनीय है। बार-बार अवसर दिए जाने व उदारता दिखाए जाने के बावजूद राजपाल शिकायतकर्ता कंपनी एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने में असफल रहे हैं। यह मामला राजपाल व उनकी पत्नी द्वारा दायर उन याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने चेक बाउंस के अपराध के तहत हुई सजा को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने दोनों को छह-छह महीने के साधारण कारावास की स...