लातेहार, मई 12 -- लातेहार, संवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने परिवाद संख्या 294/ 21 के अभियुक्त कृष्णा दुबे पर दस लाख 50 हजार रू क्षतिपूर्ति राशि एवं 6 महीना की कारावास की सजा सुनाया है।

शिकायत का विवरण मालूम हो कि परिवादी अरविंद कुमार यादव ग्राम हाथडीह थाना बालूमाथ ने कृष्णा दुबे ग्राम चिनिया छत्तरपुर रोड पड़वा मोड़ थाना नावा बाजार के खिलाफ शिकायत वाद दायर कराया था। परिवादी के अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर एवं सुनील कुमार ने बताया कि परिवादी मेसर्स सपना इंटरप्राइजेज हाथडीह झाबर बालूमाथ के प्रोपराइटर है, जो दिनांक 7 अप्रैल 2021 को अभियुक्त कृष्णा दुबे को कोयला की आपूर्ति किए थे,अभियुक्त दुबे ने कोयला की कीमत की भुगतान 9 लाख 90 हजार रु चेक के माध्यम से दिया था। जिसे परिवादी ने भुनाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक बालू...