उरई, अप्रैल 10 -- जालौन। संवाददाता चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए अर्थदंड के रूप में परिवादी को 6,23,000 रुपये दिलाने का आदेश दिया। साथ ही तीन के कारावास से भी दंडित किया।अधिवक्ता संतोष यादव ने बताया कि परिवादी कुलदीप सिंह ने अंकित कुमार के खिलाफ चैक बाउंस का परिवाद दायर किया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन जावेद खान ने गुण दोष के आधार पर आरोपी अंकित को दोषी पाते हुए परिवादी को 6,23,000 रुपये का भुगतान करने एवं तीन माह के कारावास से दंडित किया है।

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