चेक बाउंस के मामले में परिवाद खारिज
बांदा, जुलाई 1 -- बांदा। चेक बाउंस के मामले में परिवादी की लगातार गैरहाजिरी पर आखिरकार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय की अदालत ने करीब दो वर्षों से पैरवी न किए जाने और लगातार अनुपस्थित रहने पर परिवाद खारिज कर दिया। मर्दननाका निवासी पप्पू ने इदरीस के खिलाफ वर्ष 2020 में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद दाखिल किया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान परिवादी और उसका अधिवक्ता दोनों ही अदालत में उपस्थित नहीं हुए। न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आदेश में कहा कि परिवादी 30 जुलाई 2024 से लगातार सुनवाई पर अनुपस्थित रहा है। इस दौरान कई तिथियों पर न तो उसने स्वयं अदालत में हाजिरी लगाई और न ही उसकी ओर से कोई प्रभावी पैरवी की गई। यह भी पढ़ें- चेक बाउंस में पारस नाथ सेल्स के प्रोपराइटर तलब अदालत की ओर से नोटिस भेजे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.