बांदा, जुलाई 25 -- बांदा। चेक बाउन्स के मामले में दोषी को सिविल जज जूनियर डिवीजन त्वरित शुभांशु दास की अदालत ने 9 माह की सजा सुनाई है। साथ ही 4,32,500 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि 45 दिन के अंदर जमा करने का आदेश किया। परिवादी के अधिवक्ता आस्तिक ओमर ने बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के मिरगहनी गांव निवासी संतोष कुमार पुत्र अवध बिहारी अवस्थी ने 17 मार्च 2023 को चेक बाउन्स का मामला पेश करते हुए बताया कि दोषी राम खिलावन प्रजापति पुत्र भोला प्रजापति हाल पता नेता नगर अतर्रा रोड कस्बा बबेरू ने उससे अपने घरेलू खर्च के लिए 3,50,000 रूपये की धनराशि मांगी। उसने चेक के माध्यम से रकम दी। धनराशि ना लौटाने पर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा कि उक्त धनराशि खाते मे पर्याप्त ना होने से चेक बाउंस हो गया है। बैंक ने परिव...